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Sunday, December 28, 2025

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सागर धनकड़ हत्या केस: ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत रद्द, SC ने 1 सप्ताह में सरेंडर को कहा


सागर धनकड़ हत्या केस के आरोपी सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान की जमानत रद्द कर दी है और 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा है. सुशील को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सागर के पिता अशोक धनकड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के सामने अशोक धनकड़ के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल ने सुशील की रिहाई से केस के गवाहों को खतरे की दलील दी थी. सुशील की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि गवाहों के परीक्षण में निचली अदालत में हो रही देरी सुशील की गलती नहीं है. उसकी जमानत रद्द न की जाए.

कोर्ट ने सागर के पिता की दलील को स्वीकार करते हुए इस साल 4 मार्च को आया हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट में सुशील ने कहा था कि वह साढ़े 3 साल से अधिक समय से बंद है. जस्टिस संजीव नरूला ने गवाहों के परीक्षण में देरी और मुकदमे की धीमी रफ्तार को आधार बना कर सुशील को जमानत दे दी थी.

4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ को गंभीर रूप से घायल किया गया था. आरोप है कि सुशील ने आपसी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिल कर सागर की पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई.



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